केरल
सुप्रीम कोर्ट से प्रियरंजन को राहत: आदिसेखर मर्डर केस में मिली जमानत
Tara Tandi
5 Aug 2026 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के कट्टाकडा में 10वीं क्लास के छात्र आदिशेखर की हत्या के दोषी प्रियरंजन की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगा दी है। आदिशेखर को जानबूझकर कार से कुचल दिया गया था। कोर्ट ने उसे ज़मानत भी दे दी। प्रियरंजन ने तिरुवनंतपुरम की छठी अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फ़ैसले में कमियां पाते हुए उसे ज़मानत दे दी। सज़ा के ख़िलाफ़ उसकी अपील अभी केरल हाई कोर्ट में लंबित है।
यह घटना 30 अगस्त, 2023 को हुई थी। पुलिनकोडे मंदिर के CCTV फ़ुटेज में यह चौंकाने वाली घटना कैद हुई, जिसमें आदिशेखर को कार से कुचल दिया गया था। पुलिस जांच के अनुसार, हत्या की वजह लड़के का आरोपी से पूछा गया एक मासूम सवाल था: "अंकल, क्या यहां पेशाब करना सही है?" यह घटना तब हुई जब आदिशेखर पुलिनकोडे मंदिर के मैदान में खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। एक शेड से अपनी साइकिल लेने के बाद, जैसे ही वह उस पर चढ़ने वाला था, उसके पीछे एक इलेक्ट्रिक कार धीमी हुई, अचानक तेज़ हुई और उसे टक्कर मारकर तेज़ी से भाग गई।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि प्रियरंजन शराब पीने का आदी था, घटना के समय शराब के नशे में था और उसने हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। शुरू में यह मामला दुर्घटनावश मौत का दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में पीड़ित परिवार द्वारा आदिशेखर की मौत के हालात पर संदेह जताने के बाद इसे हत्या के मामले में बदल दिया गया। अपनी ज़मानत याचिका में प्रियरंजन ने दावा किया कि यह घटना एक दुर्घटना थी। उसने कहा कि गाड़ी चलाते समय वह विदेश में काम करने वाली अपनी पत्नी से बात कर रहा था और गलती से साइकिल को टक्कर मार दी। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि वह जिस नई इलेक्ट्रिक कार को चला रहा था, उससे वह परिचित नहीं था। घटना के बाद प्रियरंजन तमिलनाडु भाग गया और बाद में उसे कन्याकुमारी से गिरफ़्तार कर लिया गया।
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