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कोल्लम: सड़क हादसे में मारे गए एक्टर कोल्लम सुधी के परिवार वालों को कोट्टायम मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 1.77 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवज़े के तौर पर 1,41,09,840 रुपये तय किए। केस फाइल करने की तारीख से लेकर रकम जमा होने की तारीख तक 8.5% ब्याज जोड़ने पर कुल रकम लगभग 1.77 करोड़ रुपये हो जाती है। केस में तीसरी पार्टी 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी' को आदेश दिया गया है कि वह 30 दिनों के अंदर कोर्ट में यह रकम जमा करे। यह मुआवज़ा सुधी की पत्नी, माँ और दो बच्चों को दिया जाएगा। परिवार को यह मुआवज़ा उनकी मौत के तीन साल बाद मिल रहा है।
सुधी की मौत 5 जून, 2023 को त्रिशूर के कैपामंगलम में एक सड़क हादसे में हुई थी। वह वडकारा में एक स्टेज प्रोग्राम में शामिल होकर एर्नाकुलम लौट रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 66 पर पनाम्बिकुन्नु में उनकी कार सामने से आ रही एक पिकअप वैन से टकरा गई। हादसे में सुधी के साथ यात्रा कर रहे टेलीविज़न और मिमिक्री आर्टिस्ट बिनु आदिमली, उल्लास अरूर और महेश कुंजुमन भी घायल हो गए थे। सुधी के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें कोडुंगलूर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उनकी मौत हो गई। मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले सुधी ने 2015 में 'कंथारी' फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। बाद में वह 'कट्टप्पनायिले ऋत्विक रोशन', 'कुट्टनाडन मारपाप्पा', 'थीटा रप्पई', 'वकाथिरिवु', 'एन इंटरनेशनल लोकल स्टोरी', 'केशू ई वीडिन्ते नाधन', 'एस्केप: द डार्क हंट' और 'स्वर्गथिले कट्टुरुम्बू' जैसी फिल्मों में नज़र आए।
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