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Kerala केरला : मोटर वाहन विभाग ने हाल ही में उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत निवासियों को राज्य के किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में अपने वाहनों को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई है। यह लचीलापन राज्य में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
उप परिवहन आयुक्त राजीव आर ने 5 दिसंबर को आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि राज्य में वैध पते वाला कोई भी व्यक्ति अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना वाहन पंजीकरण के लिए कोई भी RTO चुन सकता है। यह कदम 6 नवंबर को उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद उठाया गया है, जिसमें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 40 और केंद्र सरकार की सलाह का हवाला दिया गया था।
न्यायमूर्ति डी के सिंह ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर विचार करते हुए की, जिसका अटिंगल में अपने वाहन को पंजीकृत करने का अनुरोध अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था, और उसे इसके बजाय कझाकूटम RTO में जाने का निर्देश दिया गया था। “किसी राज्य में रहने वाला या किसी विशेष राज्य में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उस राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहन को पंजीकृत करवा सकता है। इसलिए, तीसरे प्रतिवादी (अट्टिंगल में आरटीओ) का यह आग्रह कि चूंकि याचिकाकर्ता का तीसरे प्रतिवादी के अधिकार क्षेत्र में कोई निवास या व्यवसाय का स्थान नहीं है, एमवी अधिनियम की धारा 40 के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत है और कानून में टिकने योग्य नहीं है," अदालत ने तब कहा।
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SANTOSI TANDI
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