
कोच्चि: एर्नाकुलम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्ममेकर रंजीत को ज़मानत दे दी, जिन्हें 31 मार्च को एक युवा एक्टर की शिकायत पर सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने रंजीत को 1 लाख रुपये का बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो सॉल्वेंट श्योरिटी भरने और फाइनल रिपोर्ट फाइल होने तक या तीन महीने तक हर सोमवार को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
कोर्ट की इजाज़त के बिना उन्हें उस शूटिंग लोकेशन में जाने से भी रोक दिया गया, जहाँ कथित अपराध हुआ था या ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ सर्वाइवर रह रही है या काम कर रही है।
एक्ट्रेस ने डायरेक्टर पर फोर्ट कोच्चि में एक आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक कारवां के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया था। प्रॉसिक्यूशन ने रंजीत की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि अगर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।





