केरल
राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों नलिनी, रविचंद्रन को रिहा करने का आदेश दिया
Rounak Dey
11 Nov 2022 9:25 AM GMT
x
जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, "पीठ ने कहा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक ए जी पेरारीवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला उनके मामले में समान रूप से लागू होता है।
"जहां तक हमारे सामने आवेदकों का संबंध है, देरी के कारण उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था ... हम निर्देश देते हैं कि सभी अपीलकर्ताओं को अपनी सजा काट ली गई है ... आवेदकों को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, "पीठ ने कहा।
TagsPublic relations latest newspublic relations newspublic relations news webdeskpublic relations latest newstoday's big newstoday's important newspublic relations Hindi newscountry-world newsstate wise newsHindi newstoday's news big newspublic relations new newsdaily newsbreaking newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rounak Dey
Next Story