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मूल्य के 1.25 गुना के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, यदि न्यूनतम मूल्य 100 रुपये है, तो भोजन भत्ता 125 रुपये होगा।
तिरुवनंतपुरम: राज्य खाद्य आयोग, केरल ने ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) सिस्टम के सर्वर में खराबी के बाद अप्रैल में राशन सामग्री प्राप्त नहीं करने वाले गुलाबी और पीले राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने प्राथमिकता वाले गुलाबी और पीले कार्ड वाले 2.66 लाख लोगों ने राशन का सामान नहीं लिया. आयोग के आदेश में कहा गया है कि जो राशन कार्ड मालिक सर्वर की समस्या के कारण अपना आवंटन प्राप्त करने में विफल रहे उन्हें भोजन भत्ता का भुगतान करना होगा।
खाद्य भत्ते की गणना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाती है, जो कार्डधारक को प्राप्त होने वाले राशन के न्यूनतम मूल्य के 1.25 गुना के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, यदि न्यूनतम मूल्य 100 रुपये है, तो भोजन भत्ता 125 रुपये होगा।
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