केरल
पॉक्सो मामले में पुजारी को 7 साल की जेल, 50 हजार रुपए जुर्माना
Renuka Sahu
29 Dec 2022 4:12 AM GMT

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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
त्रिशूर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक पुजारी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। त्रिशूर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक पुजारी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी 49 वर्षीय राजू कोक्कन है, जो थैक्कट्टुसेरी में सेंट पॉल चर्च में पुजारी के रूप में सेवा करता था। घटना 2014 की है और ओल्लूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
पुजारी ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को अपने कमरे में बुलाया और उसका यौन शोषण किया। प्रथम पवित्र भोज वर्ग के लिए आए बच्चे, शिक्षक और चर्च के कर्मचारी इस कृत्य के गवाह थे।
मोबाइल फोन से क्लिक की गई तस्वीरें भी आरोपों को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर काम करती हैं। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि एक पुजारी, जिसे समाज के लिए आदर्श माना जाता था, की ओर से ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए था। विशेष लोक अभियोजक के पी अजय कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए।
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