केरल

पीपीई किट विवाद: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, के के शैलजा समेत 11 से दो हफ्ते में जवाब मांगा

Deepa Sahu
8 Dec 2022 12:25 PM GMT
पीपीई किट विवाद: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, के के शैलजा समेत 11 से दो हफ्ते में जवाब मांगा
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कोच्चि : कोविड काल में पीपीई किट की खरीद से जुड़े विवाद में सरकार को बड़ा झटका लगा है. केरल उच्च न्यायालय ने सौदे से संबंधित लोकायुक्त जांच के खिलाफ पूर्व स्वास्थ्य सचिव राजन एन खोबरागड़े सहित कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा सहित ग्यारह लोगों को दो सप्ताह में लोकायुक्त के नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया।
केके शैलजा, राजन एन खोबरागड़े, पूर्व चिकित्सा सेवा निगम एमडी बालमुरली, चिकित्सा सेवा निगम के पूर्व महाप्रबंधक एस आर दिलीप कुमार और निजी कंपनी के प्रतिनिधियों सहित 11 के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं। प्रारंभिक दलीलों के बाद मामले को फाइल में स्वीकार कर लिया गया और आईएएस अधिकारियों को नोटिस भेजकर जांच पूरी कर ली गई। लोकायुक्त ने शैलजा को नोटिस भेजकर 8 दिसंबर को पेश होने को कहा था।
कांग्रेस कार्यकर्ता वीना एस नायर ने पीपीई किट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त से संपर्क किया। शिकायत में पीपीई किट के अलावा सर्जिकल उपकरणों की खरीद में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बिना नियम का पालन किए दवाओं और उपकरणों की खरीद से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। लेन-देन शैलजा की जानकारी में किया गया था, जो तब मंत्री थीं। पीपीई किट निजी कंपनियों से बाजार दर से तीन गुना अधिक कीमत पर खरीदी गईं। भुगतान आमतौर पर माल की डिलीवरी के बाद किया जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि किट वितरित करने से पहले कंपनी को 9 करोड़ रुपये दिए गए थे।

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