केरल
Pothencode सुधीश हत्याकांड सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास
Mohammed Raziq
30 April 2025 3:55 PM IST

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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: नेदुमनगड एससी/एसटी विशेष अदालत ने बुधवार को पोथेनकोड सुधीश हत्याकांड के सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ए शाहजहां ने सभी आरोपियों को दोषी पाए जाने के एक दिन बाद फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार, 11 सदस्यीय गिरोह ने 11 दिसंबर, 2021 को मंगलापुरम निवासी सुधीश (32) की गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कहा कि पीड़ित, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, प्रतिद्वंद्वी गुंडा गिरोहों के बीच हाथापाई के दौरान मारा गया था। सीसीटीवी फुटेज में दोषियों को पीड़ित के कटे हुए पैर के साथ हत्या का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश और हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। मामले में दोषी ठहराए गए 11 कुख्यात गुंडे ओट्टकम राजेश, सुधीश उर्फ उन्नी, श्याम, निधीश, नंदीश, रंजीत, श्रीनाथ, सूरज, अरुण, जिष्णु प्रदीप और सचिन हैं।
मामला
यह घटना 11 दिसंबर, 2021 को दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब 12 लोगों के एक गिरोह ने सुधीश का पीछा किया - जो एक रिश्तेदार के घर में शरण लिए हुए थे - और उसे मौत के घाट उतार दिया। दो बाइक और एक ऑटो-रिक्शा पर सवार होकर आए गिरोह ने उस घर की खिड़की के शीशे और दरवाज़े को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जहाँ वह छिपा हुआ था। बताया जाता है कि सुधीश को सौ से ज़्यादा घाव लगे थे। गिरोह ने उसकी पत्नी और बच्चे के सामने उसका पैर काट दिया, जिसके बाद वह लहूलुहान होकर मर गया। हमलावरों ने सुधीश के कटे हुए पैर के हिस्से को आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ले जाकर फेंक दिया।
सुधीश द्वारा अपने एक साथी पर पहले किए गए हमले का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई।
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