Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने निगरानी और जांच तेज कर दी है। कानून व्यवस्था के प्रभारी एडीजीपी मनोज अब्राहम ने 'केरल कौमुदी' को बताया कि साइबर पुलिस को आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करने और उन पर यौन और अपमानजनक प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत न होने पर भी मामला दर्ज कर सकती है। यौन रूप से अपमानजनक टिप्पणी या पोस्ट होने पर तीन साल तक की जेल का गैर-जमानती आरोप लगाया जाएगा। किसी और की पोस्ट या तस्वीर पर टिप्पणी करना भी इसी श्रेणी में आता है।
साइबर पुलिस के पास गाली-गलौज का पता लगाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर है। इसको लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया। "दुरुपयोग से बचने के लिए टिप्पणियों और अपमान को स्पष्ट रूप से अलग किया जाएगा। पुलिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। हालांकि, अपमानजनक या यौन रूप से भद्दे कमेंट, चित्र या वीडियो की अनुमति नहीं है। घृणा फैलाने वाले प्रचार, महिलाओं का अपमान आदि भी पाए जाएंगे" - मनोज अब्राहम ने कहा।मजिस्ट्रेट भी सुरक्षित नहींएक यूट्यूब चैनल के खिलाफ एक महिला को साइबर-उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था, जो एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है। शिकायत मजिस्ट्रेट की मां ने दर्ज कराई थी। नेय्यातिनकारा में मजिस्ट्रेट रही महिला के साथ परसाला में एक पुलिस अधिकारी की आवाज की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई थी। शिकायत यह है कि इसको लेकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अश्लील टिप्पणियां की गईं।''साइबर मामले तीन हजार के पार2016---------2832017---------3202018---------3402019---------3072020---------4262021----------6262022----------7732023---------32952023---------3346''सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अपमानजनक टिप्पणियां भी अपराध हैं।''