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Kerala केरल : 14 साल की बच्ची का यौन शोषण करने वाले युवक को 23 साल के कठोर कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह सजा थलीपरमपु हाई स्पीड पॉक्सो कोर्ट के जज आर राजेश ने चेरुपुझा के थिरुमेनी प्रापोय निवासी जितिन राजू (25) को सुनाई।
मामला जनवरी 2022 में हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने के बाद लड़की का यौन शोषण और प्रताड़ित किया गया। तत्कालीन चेरुपुझा इंस्पेक्टर केए बोस और सब-इंस्पेक्टर एमपी शाजी ने मामले की जांच की, आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की।
इसके बाद थलीपरमपु हाई स्पीड पॉक्सो कोर्ट ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत 23 साल के कठोर कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट शेरिमोल जोस पेश हुए।
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