
Kerala केरल: कन्हानगढ़ कोर्ट ने एक मदरसा टीचर को 12 साल की बच्ची से रेप के जुर्म में 14 साल की सज़ा और 40,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो उसे एक साल और तीन महीने और जेल में रहना होगा। यह सज़ा कुम्बाला पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाली बच्ची से रेप के मामले में है। किदुर के बाजप्पाकाडव के रहने वाले ए. अब्दुल हमीद (46) को यह सज़ा सुनाई गई। होसदुर्ग के जज पी.एम. सुरेश ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को नवंबर 2023 की शुरुआत से कई दिनों तक मदरसे की क्लास में क्लास लेते समय सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में सज़ा सुनाई। ये सज़ाएँ एक साथ चलेंगी। उस समय के सब-इंस्पेक्टर वी.के. अनीश ने कुम्बाला पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जाँच की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। होसदुर्ग के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ए. गंगाधरन प्रॉसिक्यूशन की ओर से पेश हुए।





