
Kerala केरल: पोक्सो अदालत ने स्कूल प्रबंधक द्वारा दायर शिकायत पर फैसला सुनाया है, जिसमें कथित तौर पर दो साल पहले हुए पोक्सो मामले में एईओ, प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। निर्णय के अनुसार नादापुरम एईओ, चियूर एल.पी. स्कूल के प्रिंसिपल और आरोपी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। घटना 24 अप्रैल 2023 की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल के एक शिक्षक ने पांचवीं कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। स्कूल प्रबंधक ने जून में स्कूल कार्यालय में लगे सीसीटीवी की जांच की थी, तथा उन्होंने इस हमले को देखा था। प्रिंसिपल को कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन शिकायत खारिज कर दी गई।
प्रबंधक ने कहा कि नादापुरम एईओ, नादापुरम कोर्ट, डीजीपी, सतर्कता विभाग और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सबूतों के साथ शिकायत सौंपने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद प्रबंधक ने पुनः कोझिकोड फास्ट ट्रैक कोर्ट में वीडियो साक्ष्य के साथ अनिवार्य नीलामी का मामला दायर किया।
शिकायत की समीक्षा करने वाली अदालत ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। प्रबंधक ने कहा कि अदालत का आदेश उन अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है, जिन्होंने राजनीतिक प्रभाव के आगे झुककर POCSO की धाराओं को खत्म करने की कोशिश की थी और इससे केरल में POCSO की सभी धाराओं को सशक्त बनाया जाएगा।





