केरल

POCSO : प्रत्येक के लिए 14 वर्ष कारावास और 30,000 रुपये जुर्माना

Kavita2
22 Jun 2025 1:40 PM IST
POCSO : प्रत्येक के लिए 14 वर्ष कारावास और 30,000 रुपये जुर्माना
x

Kerala केरल : नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 14 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। कन्नूर के पेरावूर निवासी जेम्स वर्गीस (65) को कलपेट्टा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज के. कृष्णकुमार ने वलयामणि स्थित उसके घर पर सजा सुनाई। मुख्य घटना नवंबर 2021 में दर्ज एक मामले में हुई थी। आरोपी पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप था। वेल्लामुंडा थाने के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर वी.वी. अजेश ने मामले की जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। सब-इंस्पेक्टर पी.के. बाबू और वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारी सी.वी. गीता भी जांच दल का हिस्सा थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट जी. बबीता उपस्थित हुईं।

Next Story
null