केरल

मुल्लापेरियार बांध की मरम्मत की अनुमति मिल गई: नया बांध बनने तक ही आदेश

Usha dhiwar
14 Dec 2024 12:14 PM GMT
मुल्लापेरियार बांध की मरम्मत की अनुमति मिल गई: नया बांध बनने तक ही आदेश
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Kerala केरल: ने आखिरकार तमिलनाडु को मुल्लापेरियार बांध की मरम्मत के लिए अनुमति दे दी है। केरल वन विभाग ने बांध की मरम्मत के लिए पहुंची तमिलनाडु की टीम को रोक दिया था। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने विधानसभा में कहा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन केरल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। स्टालिन के केरल पहुंचते ही राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर तमिलनाडु को मुल्लापेरियार बांध की मरम्मत सामग्री ले जाने की अनुमति दे दी। यह आदेश जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिया। सात कार्यों के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई। तमिलनाडु बांध और स्पिलवे पर सीमेंट पेंटिंग समेत मरम्मत का काम करने की योजना बना रहा है।

पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से निर्माण सामग्री ले जाने से पहले केरल से अनुमति लेनी पड़ती है। हालांकि, दूसरे दिन बिना अनुमति के पहुंचे तमिलनाडु के वाहनों को चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु ने अनुमति मांगी। तमिलनाडु ने मरम्मत से जुड़े मामलों को स्पष्ट करने के जल संसाधन विभाग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तमिलनाडु के वाहन बिना अनुमति लिए वापस लौट गए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए मुल्लापेरियार बांध के निर्माण तक लोगों में दहशत न फैले, इसके लिए मौजूदा बांध की केवल अस्थायी मरम्मत की अनुमति दी जाएगी। काम केवल इडुक्की एमआई डिवीजन के कार्यकारी अभियंता या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की मौजूदगी में ही किया जाना चाहिए। निर्माण सामग्री के परिवहन की तिथि और समय पहले से सूचित किया जाना चाहिए। वन नियमों का पालन करते हुए वाहनों को केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही अनुमति दी जाएगी।
परिवहन किए जा रहे वाहनों और सामग्रियों का विवरण थेक्कडी और वल्लकाडावु चेक पोस्ट पर दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति के बिना बांध स्थल पर किसी भी तरह का निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अनुमति के बिना किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केरल का रुख है कि मुल्लापेरियार का सुरक्षा निरीक्षण करने के बाद मरम्मत ही पर्याप्त है। केरल बांध की संरचनात्मक सुरक्षा, भूकंप प्रतिरोध, बाढ़ सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा सहित विस्तृत सुरक्षा निरीक्षण की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने इससे पहले 2011 में सुरक्षा निरीक्षण किया था। केंद्रीय जल आयोग ने अपने सुरक्षा मैनुअल में यह निर्धारित किया है कि हर दस साल में एक बार प्रमुख बांधों का सुरक्षा निरीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि, तमिलनाडु का रुख यह है कि पहले मरम्मत की जानी चाहिए और फिर सुरक्षा निरीक्षण किया जाना चाहिए।
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