केरल
स्टार बार की 3 बजे की अनुमति पर खतरा, पाबंदियां कड़ा करने पर विचार
Tara Tandi
15 Aug 2026 5:38 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि वह उन स्टार-रेटेड बार को दी गई इजाज़त वापस लेने पर विचार कर रही है, जो अतिरिक्त लाइसेंस फ़ीस देकर सुबह 3 बजे तक खुले रहते हैं। सरकार ने यह बात तब कही जब कोर्ट उदयमपेरूर के रहने वाले और रैडिसन ब्लू होटल के लाइसेंस-होल्डर महादेवन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महादेवन ने कोच्चि में रात 11 बजे के बाद DJ पार्टियों पर लगी रोक को चुनौती दी थी।
सरकार ने यह भी कहा कि जल्द ही एक पॉलिसी फ़ैसला लिया जाएगा और संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा। यह बात तब सामने आई जब कोर्ट ने पूछा कि क्या बार के खुलने का समय बढ़ाने से DJ पार्टियां भी देर रात तक चल रही हैं और क्या समय बढ़ाने की इजाज़त वापस लेना इसका समाधान होगा। बहस पूरी होने के बाद जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने फ़ैसले के लिए केस सुरक्षित रख लिया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि DJ पार्टियों पर रोक लगने के बाद नशीली दवाओं से जुड़े मामलों में कमी आई है। सरकार ने कहा कि जो लोग वेन्यू बुक करते थे और बाहर से आते थे, वे ड्रग्स से जुड़े लेन-देन में शामिल थे।
कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सिर्फ़ छोटे लोगों को ही पकड़ा जा रहा है और पूछा कि ड्रग्स के सोर्स का पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है। सरकार ने जवाब दिया कि ड्रग्स राज्य के बाहर से लाए जा रहे थे और 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत इसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि थिएटर और सड़कें सुबह तक चालू रहती हैं और आरोप लगाया कि स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) द्वारा जारी नोटिस उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। सरकार का कहना था कि ये रोक बार पर नहीं, बल्कि गैर-कानूनी गतिविधियों पर लगाई गई थीं। कोच्चि में 34 स्टार बार: पिछली सरकार के कार्यकाल में, 13 फ़रवरी को उन स्टार-रेटेड बार के खुलने का समय बढ़ाने की इजाज़त दी गई थी, जिन्होंने 5 लाख रुपये की अतिरिक्त लाइसेंस फ़ीस दी थी। कोच्चि में 34 बार ने यह लाइसेंस लिया था। पुलिस का कहना है कि ऐसी DJ पार्टियों से सुरक्षा का ख़तरा पैदा होता है।
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