केरल

पेरिया जुड़वां हत्या: CBI कोर्ट ने 10 लोगों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Harrison
3 Jan 2025 9:45 AM GMT
पेरिया जुड़वां हत्या: CBI कोर्ट ने 10 लोगों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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Kochi: कोच्चि: 17 फरवरी, 2019 को पेरिया के इचिलाडुक्कम रोड पर बाइक से जा रहे दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सरथलाल और कृपेश पर घात लगाकर हमला किया गया; कृपेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरथलाल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक बड़ी खबर में, सीबीआई कोर्ट ने दस लोगों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच साल पहले केरल के कासरगोड जिले के पेरिया में दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में शुक्रवार को यहां की एक सीबीआई अदालत ने 10 लोगों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि एक पूर्व सीपीआई (एम) विधायक सहित चार अन्य को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने पिछले शनिवार को उन्हें दोषी पाया था।
यह मामला 17 फरवरी 2019 को कथित तौर पर सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश, 19, और सरथ लाल पी के, 24 की हत्या से संबंधित है। दोषियों में पूर्व विधायक और सीपीआई (एम) जिला नेता के वी कुन्हीरामन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, पूर्व सीपीआई (एम) पेरिया स्थानीय समिति के सदस्य ए पीतांबरन और पूर्व पक्कम स्थानीय सचिव राघवन वेलुथोली शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इलाके में सीपीआई (एम) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों और जवाबी हमलों के बाद दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
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