
x
Kerala केरल : नेदुमकंदम ग्राम न्यायालय न्यायालय ने चलती निजी बस से यात्री के गिरकर मौत की घटना में चालक और परिचालक को छह महीने की जेल और 11,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। चालक जितिन (32) और परिचालक मनु जॉय (26) को छह महीने की जेल और 11,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना 18 अक्टूबर, 2016 को राजक्कड़ में एन.आर. सिटी के परमादा इलाके में हुई थी। अतीमाली-पूपपारा मार्ग पर चल रही बस से यात्री मंगलात चाको (58) गिर गए और उनकी मौत हो गई। न्यायालय ने पाया कि बस का दरवाजा लापरवाही और खतरनाक तरीके से खोलने के कारण यह दुर्घटना हुई। नेदुमकंदम ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश अनूप पी. अब्राहम ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने राजक्कड़ पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच की मांग की है। सरकारी वकील गोकुल कृष्णन उपस्थित थे।
Tagsbuspassengerdeathstaffबसयात्रीमौतस्टाफजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newsSamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





