केरल

पद्मराजन को POCSO अपराध के लिए आजीवन जेल, वित्तीय दंड भी

Tara Tandi
15 Nov 2025 4:42 PM IST
पद्मराजन को POCSO अपराध के लिए आजीवन जेल, वित्तीय दंड भी
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THALASSERY थालास्सेरी: पलाथई में चौथी कक्षा की एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने भाजपा नेता और शिक्षक के पद्मराजन को मृत्यु तक आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा थालास्सेरी की फास्ट-ट्रैक पॉक्सो अदालत ने सुनाई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत के फैसले से शांति मिली है। पलाथई यौन शोषण मामले में भाजपा नेता के पद्मराजन दोषी करार, सजा की अवधि कल
गंभीर आरोप यह था कि बच्ची का स्कूल के शौचालय और एक अन्य घर में यौन उत्पीड़न किया गया था। आरोपी, जो कदवथुर के मुंडाथोड में भाजपा त्रिप्पनगोट्टूर पंचायत समिति का पूर्व अध्यक्ष था, संघ परिवार के शिक्षक संगठन राष्ट्रीय शिक्षक संघ (एनटीयू) का जिला नेता भी था। यह मामला 16 मार्च, 2020 को थालास्सेरी के डीएसपी को मिली एक शिकायत के साथ शुरू हुआ। पनूर पुलिस की प्रारंभिक जाँच में
यह निष्कर्ष निकला कि शिकायत झूठी थी।
हालांकि, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़े विरोध के बाद, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एक रिश्तेदार के घर छिपे पद्मराजन को 15 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बच्ची के परिवार ने जाँच दल की आलोचना की और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। चार्जशीट दाखिल करने में लापरवाही बरतने के लिए क्राइम ब्रांच की आलोचना हुई। 90 दिन की अवधि पूरी होने से कुछ घंटे पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। हालाँकि, पॉक्सो की धारा को गंभीर मानते हुए चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था।
इसी वजह से हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी। अंतरिम चार्जशीट से पॉक्सो की धारा को बाहर करना एक बड़ा विवाद था। मामले की सुनवाई 23 फरवरी, 2024 को शुरू हुई। अदालत ने पीड़िता बच्ची का बयान दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने बच्ची के दोस्त, एक छात्र और चार शिक्षकों सहित 40 गवाहों से जिरह की। अदालत के सामने बच्ची के गुप्तांगों पर चोट और उसके बाद उसके इलाज सहित कई अहम सबूत पेश किए गए। जांच में कमियों के बावजूद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
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