केरल
एक व्यक्ति सिर्फ़ एक वोटर की मदद कर सकता है: चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया
Tara Tandi
28 Nov 2025 6:14 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में एक व्यक्ति सिर्फ़ एक वोटर की मदद कर सकता है। वोटर की बाईं इंडेक्स फिंगर पर स्याही लगाने के साथ-साथ, असिस्टेंट की दाईं इंडेक्स फिंगर पर भी स्याही लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों को वोट न दे सके। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान KPCC सेक्रेटरी एमके रहमान की मांग को मानने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह ऑर्डर जारी किया। मैकेनिक की मौत-चेंगन्नूर में कॉलेज बस का गियरबॉक्स फटने से मैकेनिक की मौत
जो लोग देख नहीं सकते या बुढ़ापे वगैरह की वजह से दिव्यांग हैं, वे बिना मदद के वोट नहीं दे सकते, इसलिए वे 18 साल की उम्र पूरी कर चुके किसी दूसरे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे वोटर के साथ वोटिंग कम्पार्टमेंट तक एक 'हेल्पर' को जाने की इजाज़त दी है। लेकिन, वही असिस्टेंट इस तरह से किसी और की मदद नहीं कर सकता। हेल्पर को एक तय फॉर्म के ज़रिए पीठासीन अधिकारी को यह भरोसा दिलाना होगा कि डाले गए वोट की प्राइवेसी बनाए रखी जाएगी और उसने उसी दिन किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर हेल्पर के तौर पर काम नहीं किया है। यह फॉर्म एक अलग लिफाफे में रखकर पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे।
लेकिन, हेल्पर के साथ वोट करने की इजाज़त तभी दी जाएगी जब पीठासीन अधिकारी इस बात से खुश हों कि वोटर बिना मदद के वोट नहीं दे सकता। हालांकि, न तो उम्मीदवार और न ही पोलिंग एजेंट को हेल्पर के तौर पर वोट देने की इजाज़त है। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बैलेट यूनिट के दाईं ओर ब्रेल लिपि में लिखा गया है ताकि देखने में दिक्कत वाले वोटर लोकल बॉडी चुनावों में अपना वोट डाल सकें। चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम, बुज़ुर्ग और बीमार वोटर बिना लाइन में लगे पोलिंग स्टेशन में घुसकर वोट दे सकेंगे।
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