
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्री-RERA और पोस्ट-RERA प्रोजेक्ट्स के लिए अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पारदर्शी और एक जैसा बनाने के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की।
सरकार ने यह भी साफ़ किया कि महिलाओं के नाम पर होने वाले अपार्टमेंट ट्रांसफर के लिए स्टाम्प ड्यूटी में मौजूदा एक प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। इसी तरह, अलॉटीज़ (आवंटियों) के एसोसिएशन के पक्ष में कॉमन एरिया और सुविधाओं के ट्रांसफर से जुड़े डीड्स के लिए मामूली स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तय की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई इस SOP का मकसद ओडिशा अपार्टमेंट (ओनरशिप और मैनेजमेंट) एक्ट, 2023, रियल एस्टेट (रेगुलेशन और डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) और रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की अलग-अलग व्याख्याओं से पैदा होने वाली उलझनों को खत्म करना और पूरे राज्य में एक स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुनिश्चित करना है।





