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नई दिल्ली, (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर केरल सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सोने की तस्करी के मामले की सुनवाई राज्य से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि केरल सरकार और आरोपियों व शीर्ष अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण केरल में मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होनी तय की और ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
सुनवाई के दौरान, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च राजनीतिक पदों पर रहने वालों की संलिप्तता के संबंध में आरोपी स्वप्ना सुरेश के बयानों ने राज्य में दंगे पैदा किए। उन्होंने कहा कि स्वप्ना का बयान यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि केरल में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई असंभव है।
मेहता ने कहा कि केरल पुलिस ने सबूत गढ़े जाने का आरोप लगाते हुए ईडी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसे केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और राज्य पुलिस द्वारा दिए गए दबाव के संबंध में आरोपी स्वप्ना सुरेश और अन्य आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों का भी हवाला दिया।
मामले की सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को इस सप्ताह के अंत तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और कहा कि वह अगली सुनवाई पर मामले का निपटारा करेगी।
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