केरल
SIR पर कोई रोक नहीं; सुप्रीम कोर्ट केरल की याचिका पर 2 दिसंबर को फैसला करेगा
Tara Tandi
26 Nov 2025 6:57 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) बिना किसी रुकावट के जारी रह सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अर्जी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन की वजह से रिवीजन प्रोसेस को टालने की मांग की गई थी। केरल से जुड़े इस केस पर 2 दिसंबर को विचार किया जाएगा और कोर्ट ने कहा कि तब वह तय करेगा कि राज्य की अर्जी में दखल देना है या नहीं। बंटी-चोर कुख्यात चोर बंटी चोर एक बार फिर हिरासत में, कहा- उसे स्टेशन से 76,000 रुपये वापस लेने हैं।
कोर्ट ने तमिलनाडु को 1 दिसंबर तक एफिडेविट जमा करने का भी निर्देश दिया। केरल को सोमवार तक अपना एफिडेविट दाखिल करने को कहा गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि SIR केस में केरल की स्थिति तमिलनाडु से अलग है। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को बताया कि केरल में वोटर लिस्ट से जुड़ी दिक्कतें पैदा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। कमीशन ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब केरल हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई थी, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन ने कहा कि रिवीजन प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वह एफिडेविट फाइल करने के लिए तैयार है। हालांकि, केरल सरकार ने जवाब दिया कि स्थिति वैसी नहीं है जैसा इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल दोनों को डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है।
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