केरल
स्कूलों में कोई 'सर' या 'मैडम' नहीं, केवल 'शिक्षक': केरल बाल अधिकार आयोग
Gulabi Jagat
13 Jan 2023 8:04 AM GMT

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तिरुवनंतपुरम, 13 जनवरी
केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे स्कूल के शिक्षकों को उनके लिंग की परवाह किए बिना 'सर' या 'मैडम' के बजाय 'शिक्षक' के रूप में संबोधित करें।
केरल बाल अधिकार पैनल ने निर्देशित किया कि 'शिक्षक' उन्हें संबोधित करने के लिए 'सर' या 'मैडम' जैसे मानदण्डों की तुलना में अधिक लिंग-तटस्थ शब्द है।
केएससीपीसीआर के आदेश में "सर" और "मैडम" जैसे शब्दों को बुलाने से बचने का भी उल्लेख किया गया है।
पैनल के अध्यक्ष केवी मनोज कुमार और सदस्य सी विजयकुमार की पीठ ने बुधवार को सामान्य शिक्षा विभाग को राज्य के सभी स्कूलों में 'शिक्षक' शब्द का इस्तेमाल करने का निर्देश देने का निर्देश दिया।
बाल अधिकार आयोग ने यह भी कहा कि सर या मैडम के बजाय "शिक्षक" कहने से सभी स्कूलों के बच्चों के बीच समानता बनाए रखने में मदद मिल सकती है और शिक्षकों के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा।
सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों को उनके लिंग के अनुसार 'सर' और 'मैडम' संबोधित करते हुए भेदभाव को समाप्त करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए निर्देश दिया गया था।

Gulabi Jagat
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