केरल
परोसे के साथ अब मुफ्त ग्रेवी नहीं मिलेगी Kochi के रेस्टोरेंट ने उपभोक्ता शिकायत जीती
Mohammed Raziq
22 May 2025 1:48 PM IST

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Kochi कोच्चि: एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है कि बीफ फ्राई और परोटा के साथ मुफ्त ग्रेवी न दिए जाने को लेकर दायर की गई शिकायत विचारणीय नहीं है।एर्नाकुलम के एक निवासी ने कोलेनचेरी के एक होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिष्ठान ने उनके ऑर्डर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेवी देने से इनकार कर दिया।
शिकायत के अनुसार, व्यक्ति और उसका एक दोस्त नवंबर 2024 में रेस्तरां गए थे और उन्होंने बीफ फ्राई और परोटा ऑर्डर किया था। जब उन्होंने खाने के साथ ग्रेवी मांगी, तो होटल मालिक ने उन्हें बताया कि यह कॉम्प्लीमेंट्री आइटम के रूप में उपलब्ध नहीं है। असंतुष्ट होकर उन्होंने कुन्नाथुनाडु तालुक आपूर्ति अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई।शिकायत के बाद आपूर्ति अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दोनों ने जांच की। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि रेस्तरां की नीति मुफ्त में ग्रेवी देने की नहीं है। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मामला उपभोक्ता आयोग में उठाया।आयोग के अध्यक्ष डी.बी. बीनू और सदस्य वी. रामचंद्रन और टी.एन. श्रीविद्या ने कहा कि शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता। आयोग ने पाया कि रेस्टोरेंट ने न तो मुफ़्त ग्रेवी देने का वादा किया था और न ही ग्राहकों से इसके लिए पैसे लिए थे।
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