Kerala केरल : केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मंडला-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा सीजन के दौरान 'एडाथावलम' (ठहराव बिंदु) पर 'अन्नदानम' का लाभ उठाने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और मुरली कृष्ण एस की पीठ ने एक भक्त की शिकायत के बाद यह निर्देश जारी किया, जिसमें तीर्थयात्रा सीजन के दौरान टीडीबी के तहत मंदिरों में 'अन्नदानम' का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों से दान एकत्र करने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने टीडीबी और देवस्वोम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि तीर्थयात्रा सीजन के दौरान बोर्ड के प्रबंधन के तहत 'एडाथावलम' और अन्य मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को शौचालय, अन्नदानम आदि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान की जाएं।अदालत ने निर्देश दिया, "संबंधित मंदिरों में अन्नदानम का लाभ उठाने वाले भक्तों या सबरीमाला तीर्थयात्रियों से अन्नदानम फंड या अन्नदानम वजीपदु के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।"