केरल

KIIFB जांच में ED द्वारा थॉमस इसाक को बार-बार समन भेजने का कोई औचित्य नहीं: केरल HC

Rounak Dey
10 Oct 2022 9:43 AM GMT
KIIFB जांच में ED द्वारा थॉमस इसाक को बार-बार समन भेजने का कोई औचित्य नहीं: केरल HC
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अगली सुनवाई 15 नवंबर को निर्धारित की गई है।

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केआईआईएफबी द्वारा कथित उल्लंघनों की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टीएम थॉमस इसाक को बार-बार समन भेजने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने ईडी द्वारा इसहाक, सीईओ और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के संयुक्त फंड मैनेजर को दो महीने के लिए समन जारी करने पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने कहा कि एजेंसी द्वारा जांच पर रोक लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।
ईडी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी: थॉमस...
जब ईडी KIIFB के पीछे जाता है - व्याख्याकार
थॉमस इसाक ने नष्ट करने की साजिश का आरोप लगाया ...
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अदालत ने यह निर्देश इसहाक की याचिका पर जारी किए थे जिसमें उसे और केआईआईएफबी को जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसके वित्तीय लेनदेन की जांच का विरोध किया गया था और इसके शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया गया था।
अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी इस मामले में एक पक्षकार बनाया और उसे KIIFB द्वारा जारी मसाला बांड के मामले में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 15 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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