
Kerala केरल: अभिनेत्री पर हमला मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली अभिनेता दिलीप की याचिका खारिज कर दी गई है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले दिलीप ने इसी अनुरोध को लेकर एकल पीठ का दरवाजा खटखटाने के बाद खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। चार साल पहले दिलीप की हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिलीप ने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। अदालत ने कहा कि दिलीप की याचिका मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए थी, जो फिलहाल अपने अंतिम चरण में है। दिलीप इस मामले में आठवें आरोपी हैं। मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को सात साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एक निजी चैनल ने खबर दी थी कि सुनी ने अभिनेता दिलीप से 1.5 करोड़ रुपये की मांग की थी और उन्हें 80 लाख रुपये मिलने थे। सुनी ने कहा था कि यह उद्धरण अभिनेत्री के साथ बलात्कार की फुटेज को कैद करने के लिए था और दिलीप की दुश्मनी का कारण परिवार का टूटना था।





