
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 'रिपोर्टर टीवी' के मैनेजिंग एडिटर एंटो ऑगस्टीन को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें एक्साइज़ अधिकारियों ने केरल आबकारी अधिनियम (Kerala Abkari Act) के तहत कानूनी सीमा से ज़्यादा शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
हालांकि, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से मौखिक रूप से पूछा कि जब कथित अवैध सामान पहले ही बरामद किया जा चुका है, तो ऑगस्टीन को हिरासत में रखने की क्या ज़रूरत है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जिस प्रॉपर्टी से अवैध सामान ज़ब्त किया गया था, वह 2022 में ही बेची जा चुकी थी और अब उसके कब्ज़े में नहीं थी।
ज़मानत का विरोध करते हुए, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मार्च 2026 में याचिकाकर्ता ने अपने नाम पर उस इमारत का प्रॉपर्टी टैक्स भरा था।
अभियोजन पक्ष ने उनकी कस्टडी के लिए अर्ज़ी दी है, और अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को पेश करने के लिए मामला शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा: "मान लीजिए कि यह इमारत बेच दी गई है, तो कब्ज़ा भी हस्तांतरित हो जाता है। हो सकता है कि उसने टैक्स भरा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रॉपर्टी का मालिक है। कोई और दस्तावेज़ दिखाएं जिससे साबित हो कि कब्ज़ा असल में उसी के पास है।





