केरल
Kerala: सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रॉबिन बस मालिक की याचिका को खारिज
Usha dhiwar
10 Sep 2024 1:33 PM GMT
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Kerala केरल: कोर्ट ने परमिट उल्लंघन पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ रॉबिन बस मालिक की याचिका को खारिज Dismissal of the petition कर दिया। यह स्वीकार करते हुए कि अनुबंधित बसों को यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं है, कोर्ट ने केएसआरटीसी की इस दलील को बरकरार रखा कि रॉबिन बस कानून का उल्लंघन है। मालिक का तर्क था कि अखिल भारतीय परमिट नियमों के प्रावधानों के तहत उन्हें सेवा संचालित करने का अधिकार है। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया।
सरकारी कार्रवाई में आरोप लगाया गया था कि रॉबिन बस परमिट का उल्लंघन Violation कर चल रही थी। रॉबिन बसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई थी, जिसमें परमिट उल्लंघन के दौरान लगातार जुर्माना और बसों को जब्त करना शामिल था। इसके खिलाफ रॉबिन बसुतामा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केएसआरटीसी ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि रॉबिन बस चलाना कानून का उल्लंघन है।
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Usha dhiwar
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