केरल
Nanthencode murder case: कैडेल जीनसन राजा को आजीवन कारावास और 15 लाख का जुर्माना
Tara Tandi
13 May 2025 6:14 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: नाथेनकोड हत्याकांड में आरोपी कैडेल जीनसन राजा (38) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसने अपने माता-पिता, बहन और एक अन्य रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि उसके चाचा जोस सुंदरम को दी जानी चाहिए। सजा की अवधि छठे अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के विष्णु ने सुनाई। अदालत ने दूसरे दिन उसे दोषी पाया था। कैडेल के मामा जोस सुंदरम ने आरोपी मां को चार सेंट जमीन और अपने घर के पास एक घर दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि जोस, जो अब बिना किसी की मदद के व्हीलचेयर पर है, को जुर्माने की राशि दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष ने मांग की थी कि आरोपी की उम्र पर विचार किया जाए और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने पूछा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति तीन लोगों को कैसे जला सकता है। सहयोग न करने को मानसिक बीमारी नहीं माना जा सकता। वह अपनी मां को कैसे मार सकता है जिसने उसे जन्म दिया? अभियोजन पक्ष ने यह भी पूछा कि कौन गारंटी दे सकता है कि अगर कैडेल को रिहा किया जाता है तो वह दोबारा ऐसा कृत्य नहीं करेगा। कैडेल पर हत्या, सबूत मिटाने, घातक हथियारों से चोट पहुंचाने और घर को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। कैडेल ने अपने पिता राजा थंकम, जो मार्तंडम क्रिश्चियन कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, अपनी मां जीन पद्मा, जो तिरुवनंतपुरम जनरल अस्पताल से सेवानिवृत्त हुई हैं, अपनी बहन कैरोलीन, जो एमबीबीएस कर चुकी थी, और अपनी दृष्टिहीन रिश्तेदार ललिता की तिरुवनंतपुरम के नंथनकोड में क्लिफ हाउस के पास बैंस कंपाउंड के घर नंबर 117 में हत्या कर दी थी।
उसने 2017 में 5 और 6 अप्रैल को हत्याएं कीं। हत्या का पता तब चला जब 9 अप्रैल को शवों को जलाने की कोशिश करते समय घर में आग लग गई। आरोपी शवों को एक-एक करके घर की दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में ले गया और फिर पीछे से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। फिर उसने शवों के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें शौचालय में जला दिया। इस बीच आग भड़क गई और आरोपी भी जल गया। आरोपी भागकर चेन्नई चला गया। तिरुवनंतपुरम लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई 2024 में 13 नवंबर को शुरू हुई। यह 65 दिनों तक चली। 42 गवाहों की जांच की गई। अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्य सहित 120 दस्तावेज और 90 मुख्य बातें प्रस्तुत कीं। इस मामले में जहां कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, जांच दल ने वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा किया। मुख्य सबूत यह था कि उसने यूट्यूब पर कुल्हाड़ी से लोगों की हत्या के वीडियो देखे थे और उसने ऑनलाइन कुल्हाड़ी खरीदी थी।
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