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Kerala केरल: ने तमिलनाडु को मुल्लापेरियार बांध पर केवल रखरखाव कार्य करने की अनुमति दी है। शर्तों के साथ 7 कार्यों के लिए अनुमति दी गई है। जल संसाधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव बिस्वास मेहता के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए बांध के निर्माण तक जनता के डर को दूर करने के लिए मौजूदा बांध पर केवल अस्थायी रखरखाव कार्य की अनुमति दी गई है।
तमिलनाडु बांध और स्पिलवे पर सीमेंट पेंटिंग सहित मरम्मत करने का इरादा रखता है। केरल का रुख था कि मुल्लापेरियार में सुरक्षा निरीक्षण करने के बाद ही मरम्मत की जानी चाहिए। तमिलनाडु का रुख था कि पहले मरम्मत की जानी चाहिए और फिर सुरक्षा निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन केरल ने अपना रुख बदल दिया।
केरल वन विभाग ने तमिलनाडु की एक टीम को बांध की मरम्मत करने से रोक दिया था, जो एक विवादास्पद घटना थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा था कि वह केरल की अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ मुल्लापेरियार मुद्दे पर चर्चा करेंगे। स्टालिन के केरल पहुंचते ही केरल ने इस महीने की 11 तारीख को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत तमिलनाडु को बांध की मरम्मत सामग्री ले जाने की अनुमति दी गई।
केरल के नियम
∙ रखरखाव का काम केवल इडुक्की माइनर सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की मौजूदगी में ही किया जाना चाहिए।
∙ निर्माण सामग्री के परिवहन का दिन और समय पहले से सूचित किया जाना चाहिए।
∙ वाहनों को केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही अनुमति दी जाती है, जिसमें वन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है।
∙ परिवहन किए जा रहे वाहनों और सामग्रियों का विवरण थेक्कडी और वल्लकाडावु चेक पोस्ट पर दर्ज किया जाएगा।
∙ राज्य सरकार की अनुमति के बिना बांध के क्षेत्र में कोई भी निर्माण या रखरखाव का काम नहीं किया जाना चाहिए।
∙ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति के बिना कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।
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Usha dhiwar
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