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Kerala केरल: हाईकोर्ट ने पति को पत्नी द्वारा लॉकर में रखने के लिए दिए गए सोने को गिरवी रखने का दोषी पाया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा कि पति ने बेवफाई की है। हाईकोर्ट ने पति को 6 महीने कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। दोनों की शादी 2009 में हुई थी। शादी के वक्त महिला ने अपनी मां द्वारा गिफ्ट किए गए 50 पवन सोने को बैंक लॉकर में रखने के लिए पति को सौंप दिया था। महिला को पता चला कि सोना उसकी मर्जी के बिना गिरवी रखा गया है, तब उसने पति से सोना वापस लेने को कहा। इसके साथ ही शादी टूट गई और पत्नी अपने माता-पिता के पास वापस चली गई। बाद में पति ने कहा कि वह बिचौलियों के जरिए सोना ले लेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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