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राज्य बाल अधिकार पैनल द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में केरल में दर्ज किए गए बाल दुर्व्यवहार के कुल मामलों में से अधिकांश अपराध बचे लोगों के निवास पर ही हुए।
हालिया रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि जीवित बचे लोगों के लिए उनके घर ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं।
केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 के दौरान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दक्षिणी राज्य में दर्ज किए गए कुल 4,582 मामलों में से बचे हुए लोगों के घर थे। 1,004 घटनाओं में अपराध।
722 मामलों में, अभियुक्तों के घर वे स्थान थे जहां अपराध हुआ, जबकि 648 मामलों में यह विभिन्न सार्वजनिक स्थान थे।
इसमें कहा गया है कि जब दर्ज किए गए 4,582 POCSO मामलों में अपराध के घटित होने के स्थानों का विश्लेषण किया गया, तो यह पाया गया कि 1004 मामलों में बच्चों को उनके ही घर में दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।
बच्चों को स्कूलों में (133 मामले), वाहनों में (102 मामले), होटल/लॉज (99 मामले), धार्मिक संस्थानों (60 मामले), अस्पतालों (29 मामले) इत्यादि में भी छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ा।
पिछले साल राज्य में दर्ज किए गए 4582 POCSO मामलों में कुल 4642 जीवित बचे थे।
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह इंगित करता है कि कई मामलों में एक से अधिक जीवित बचे हैं। इस परिस्थिति में, बच्चों को POCSO कानूनों और बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता दी जानी चाहिए।"
रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से अधिकांश तिरुवनंतपुरम (583) से थे, जबकि कम संख्या पथनमथिट्टा (189) से रिपोर्ट की गई थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल बचे 4,642 लोगों में से 4008 लड़कियां और 578 लड़के थे, आंकड़े बताते हैं कि लड़कियों को यौन उत्पीड़न का अधिक शिकार होना पड़ा।
आरोपियों में 16 फीसदी प्रेमी-प्रेमिका, 12 फीसदी पड़ोसी, 9 फीसदी परिवार के सदस्य, 8 फीसदी रिश्तेदार और 3 फीसदी शिक्षक थे।
जीवित बचे लोगों में से अधिकांश 15-18 वर्ष (2563 बच्चे) के आयु वर्ग के पाए गए।
55 जीवित बचे लोग थे जो 0-4 वर्ष की आयु वर्ग के थे।
चाइल्ड पैनल की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि POCSO मामलों में 93 फीसदी आरोपी पुरुष थे, जबकि दो फीसदी महिलाएं थीं।
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Triveni
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