Kerala केरल: भ्रामक परिणाम का वादा करके औषधि विज्ञापन अधिनियम का उल्लंघन पलक्कड़ न्यायिक प्रथम श्रेणी बनाम सिल योगाचार्य बाबा रामदेव मजिस्ट्रेट कोर्ट-2 वारंट जारी किया गया था. राज्य औषधि विभाग द्वारा दर्ज मामले में पलक्कड़ कोर्ट ने 16 अगस्त को पेश होने के लिए समन भेजा था उन्हें एक फरवरी को कोर्ट में पेश होना है. पेश होने और जमानत लेने के लिए वारंट जारी किया गया था. राज्य में पहली बार, औषधि प्रभाग, पतंजलि समूह की एक विनिर्माण इकाई, दिव्य फार्मेसी के मालिकों के खिलाफ वारंट जारी किया गया उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3(डी) में शामिल बीमारियों के लिए दवाएं लिखना विज्ञापनों की कीमत होती है. दिव्य फार्मेसी के मालिक दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा रामदेव और महासचिव आचार्य बालकृष्णन के खिलाफ इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है केस लिया गया.