केरल

राजस्व वसूली सूची में गैर-पीएफआई का उल्लेख: केरल उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट

Neha Dani
25 Jan 2023 10:18 AM GMT
राजस्व वसूली सूची में गैर-पीएफआई का उल्लेख: केरल उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट
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कुछ परिवारों ने दावा किया कि सरकार द्वारा जब्त की गई कुछ संपत्तियां ऐसे लोगों की हैं जिनका पीएफआई से कोई संबंध नहीं है।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूछा कि क्या पीएफआई की हड़ताल की हिंसा में राजस्व वसूली का सामना करने वाले सभी व्यक्ति संगठन से संबंधित हैं। इसने राज्य के अधिकारियों को राजस्व वसूली का सामना करने वाले व्यक्तियों और प्रतिबंधित संगठन के बीच संबंधों को प्रमाणित करने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने सरकार को 2 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में जब्त संपत्तियों के मूल्य का भी उल्लेख होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि सरकार को केवल पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की वसूली करनी चाहिए।
सरकार पिछले साल घोषित हड़ताल के दौरान नुकसान पहुंचाने के लिए पीएफआई नेताओं की संपत्तियों को जब्त कर रही है। हालांकि, कुछ परिवारों ने दावा किया कि सरकार द्वारा जब्त की गई कुछ संपत्तियां ऐसे लोगों की हैं जिनका पीएफआई से कोई संबंध नहीं है।

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