कर्नाटक

मीरा BK महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अंतरिम कुलपति नियुक्त: HC ने राज्यपाल के आदेश को खारिज किया

Kavita2
24 May 2025 3:31 PM IST
मीरा BK महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अंतरिम कुलपति नियुक्त: HC ने राज्यपाल के आदेश को खारिज किया
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Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति (वीसी) के रूप में डॉ. मीरा बी.के. की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कुलपति को कानून के अनुसार अंतरिम कुलपति नियुक्त करने की स्वतंत्रता दी है। न्यायमूर्ति आर. नटराज ने हाल ही में एक आदेश पारित कर महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय के मानविकी और उदार कला विद्यालय के निदेशक डॉ. टीएम मंजूनाथ द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग की प्रोफेसर डॉ. मीरा को अंतरिम कुलपति नियुक्त करने संबंधी 28 मार्च को कुलपति द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। डॉ. उषादेवी सी. की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अंतरिम कुलपति नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता ने कुलपति को उन्हें अंतरिम कुलपति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की है। हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि उन्हें अकेले ही अंतरिम कुलपति नियुक्त किया जाना चाहिए, पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुलपति को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 16(2) के तहत अंतरिम कुलपति की नियुक्ति पर विचार करने की स्वतंत्रता है। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता पात्र है, तो कुलपति कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं।

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