केरल
मेडिसेप बीमा कंपनियां आंतरिक शिकायत प्रक्रिया पर जोर नहीं दे सकतीं
Mohammed Raziq
2 July 2025 1:01 PM IST

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Kochi कोच्चि: केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना है कि मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया को पूरा किए बिना सीधे उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला आयोग ने पहले फैसला सुनाया था कि मेडिसेप से संबंधित शिकायत को तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से समाधान का प्रयास करने के बाद ही अदालत में ले जाने की शर्त उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। बीमा कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी।
यह मामला सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सी. डी. जॉय द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने एर्नाकुलम जिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें मेडिसेप योजना के तहत बीमा दावे से वंचित किया गया था। बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायतों को पहले उसके आंतरिक तंत्र के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा और बीमाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया।
यह फैसला राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी. सुधींद्र कुमार और न्यायिक सदस्य डी. अजित कुमार की पीठ ने सुनाया।
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