केरल
‘मंजुम्मेल बॉयज़’ धोखाधड़ी मामला निर्माता दुबई पुरस्कार समारोह में शामिल होने की अनुमति के लिए
Mohammed Raziq
4 Sept 2025 5:48 PM IST

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Kochiकोच्चि: फिल्म "मंजुम्मेल बॉयज़" के निर्माता शॉन एंटनी और सौबिन शाहिर ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अग्रिम ज़मानत की उन शर्तों में ढील देने की मांग की है जो उन्हें अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से रोकती हैं।
दोनों धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी हैं और इससे पहले उन्होंने एर्नाकुलम के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक आपराधिक विविध याचिका दायर की थी। अदालत ने उनके ज़मानत आदेश की शर्त 'च' में संशोधन करने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जो उन्हें भारत छोड़ने से रोकती है।
अपनी याचिका में, उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (SIIMA) 2025 में भाग लेने के लिए दुबई जाना होगा, जहाँ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पी वी बालकृष्णन ने अभियोजन पक्ष की आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि निर्माताओं की चार दिवसीय यात्रा को लेकर उनकी क्या आशंका है। हालाँकि, पीठ ने अदालत की मंज़ूरी लेने से पहले टिकट बुक करने के लिए याचिकाकर्ताओं की मौखिक रूप से आलोचना की। न्यायाधीश ने कहा, "आप कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि निचली अदालत आपको अनुमति देगी? यह दुर्भावना दर्शाता है।"
यह मामला एक निवेशक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मेसर्स परवा फिल्म्स एलएलपी के बैनर तले याचिकाकर्ताओं ने 40 प्रतिशत लाभ हिस्सेदारी का वादा करके उसे परियोजना में ₹7 करोड़ का निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निर्माता समझौते का पालन करने में विफल रहे। मरदु पुलिस ने एंटनी, शाहिर और शाहिर के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420 और 468 के तहत मामला दर्ज किया। उच्च न्यायालय ने उन्हें 26 जून, 2025 को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी। मामले की आगे की सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
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