
Kerala केरल : पथानामथिट्टा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के जुर्म में 20 वर्ष एक माह के सश्रम कारावास तथा 55,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जज डॉ. अजयकुमार (50) को कोन्नी अरुवप्पुलम के पास मुत्ताकुझी के मध्य में एक मंजिला घर से गिरफ्तार किया गया। पी.के. जयकृष्णन को दण्डित किया गया। सरकारी अभियोजक एडवोकेट बी. बिन्नी उपस्थित थे। उन्हें हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष, गंभीर शारीरिक क्षति के लिए सात वर्ष, शारीरिक क्षति के लिए तीन वर्ष तथा आपराधिक अतिचार के लिए एक माह की सजा सुनाई गई। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उसे मात्र 15 महीने और सात दिन जेल में रहना होगा। यह घटना 20 मई 2018 को अपराह्न 3:00 बजे घटित हुई।
आरोपी की पड़ोसी विनोदिनी (58) पर घर के आंगन में हमला किया गया और उसके सिर, गर्दन के पीछे, बाएं हाथ और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गृहिणी ने कोन्नी पुलिस में उनके खिलाफ शराब पीकर घर आने और लगातार अश्लील भाषा का प्रयोग करने की शिकायत दर्ज कराई थी। हमले के पीछे यही कारण है। एस., जो उस समय कोन्नी पुलिस इंस्पेक्टर थे। आशाधन ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।





