कन्नूर : थालास्सेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरएसएस नेता अश्विनी कुमार की हत्या के मामले में इरिट्टी चावसेरी निवासी एम.वी. मार्शूक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मार्शूक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी राष्ट्रीय विकास मोर्चा (एनडीएफ) के 13 सदस्यों को बरी कर दिया था। केवल तीसरे आरोपी मार्शूक को दोषी पाया गया।
आरोपी 1 और 2, पी.के. अजीज और नूरुल अमीन, साथ ही आरोपी 4 से 14 पी.एम. सिराज, सी.पी. उमर, एम.के. यूनुस, आर.के. अली, नौफल, पी.के. शमीर, थानालोट्टू याकूब, मुस्तफा, बशीर, के. शमनास और शानवास को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण बरी कर दिया गया। अदालत ने 42 गवाहों की जांच की, 57 दस्तावेजों की समीक्षा की और 85 साक्ष्यों का मूल्यांकन किया।
जिला सरकारी वकील बी.पी. ससीन्द्रन ने फैसले पर निराशा व्यक्त की, जबकि आरएसएस नेता वलसन थिलनकेरी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन अपील करने का इरादा रखता है।