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केरल: के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद पीए मोहम्मद रियास को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई पर सात दिनों के लिए रोक लगा दी है।
मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए संबंधित पक्षों को तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए दोबारा केरल हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया।
दरअसल, इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने पुलिस को पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने फिलहाल सात दिनों की राहत प्रदान की है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया केरल हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगी।
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