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KANNUR कन्नूर: पलाथायी POCSO मामले के आरोपी के. पद्मराजन को ज़मानत मिल गई है और उन्हें शनिवार को रिहा कर दिया जाएगा। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला तब लिया जब उसे लगा कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में पहली नजर में कोई गलती हो सकती है।
हाई कोर्ट ने माना कि नाबालिग पीड़िता के बयानों में बड़े विरोधाभासों और बदलावों के बारे में बचाव पक्ष की दलीलें अहम थीं। कोर्ट ने लगभग 600 छात्रों वाले स्कूल में किसी की नज़र में आए बिना ऐसी घटना होने की संभावना पर भी संदेह जताया और आरोपी को जमानत दे दी।
ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में बीजेपी नेता और टीचर पद्मराजन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। पद्मराजन को कन्नूर के पलाथायी में जनवरी और फरवरी 2020 के बीच स्कूल के अंदर और बाहर 10 साल की बच्ची का तीन बार यौन शोषण करने के मामले में उम्रकैद की सज़ा और जुर्माना लगाया गया था।
पद्मराजन को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी गई, जिसमें एक लाख रुपये का बॉन्ड और दो सॉल्वेंट ज़मानतदार शामिल हैं। यह मामला तब विवादों में आ गया था जब जांच टीम को पांच बार बदला गया और अंतरिम चार्जशीट में POCSO एक्ट लागू नहीं किया गया।
CPM कन्नूर ज़िला सचिव के.के. राजेश ने कल आरोप लगाया था कि अभियोजन पक्ष की मिलीभगत के कारण पद्मराजन को ज़मानत मिली। LDF सरकार ने आरोपी को दोषी ठहराने और सज़ा दिलाने का काम किया था। राजेश ने मीडिया से कहा कि सरकार के दखल के बिना अभियोजन पक्ष इस मामले को इतनी हल्के में नहीं लेता और सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती।
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