![आरजे राजेश हत्याकांड में दो लोगों को उम्रकैद की सजा आरजे राजेश हत्याकांड में दो लोगों को उम्रकैद की सजा](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/08/19/3324679-010-20.webp)
कोच्ची: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को रेडियो जॉकी राजेश की हत्या के दोषी दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
क्रमशः पहले और दूसरे आरोपी मुहम्मद सलीह और अप्पुन्नी को तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने पहले दोनों को 18 मार्च, 2018 को मदावूर में अपने स्टूडियो में राजेश की हत्या का दोषी पाया था।
अभियोजक गीना कुमारी ने तर्क दिया था कि मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। एक ऐसे व्यक्ति की हत्या, जो अभियुक्तों के लिए बिल्कुल अजनबी था, को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और इसलिए उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील ने नरमी बरतने की अपील की थी क्योंकि आरोपी पिछले पांच साल से जेल में हैं। वकील ने कहा कि उनकी कम उम्र पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें अपने अपराध के लिए पश्चाताप करने का मौका दिया जाना चाहिए।
इस बीच अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष को आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। इससे फैसला तैयार करते समय मदद मिलेगी क्योंकि अदालत ऐसी स्थिति पैदा करने से बच सकती है जहां आरोपी पर जुर्माना लगाया जाए, जो उसकी क्षमता से परे है।