केरल

12 वर्षीय बालिका से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

Kavita2
8 July 2025 3:23 PM IST
12 वर्षीय बालिका से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास
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Kerala केरल : 12 महिलाओं की हत्या के मामले में प्रत्येक को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा पथानामथिट्टा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी.पी. जयकृष्णन ने गीवर्गीस थॉमस (अनियन कुंजू-42) को सजा सुनाई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के लिए सजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि घरेलू हिंसा के लिए उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा संचयी है। न्यायालय ने आरोपी को जुर्माना अदा करने और न देने पर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई स्वीकार करने का आदेश दिया। गीवरघीस थॉमस ने मेडक्कारा में अपने पड़ोसी के घर पर प्रिया दिलीप पर चाकू से हमला किया, क्योंकि उसने कहा था कि वह शराब के नशे में हंगामा करने की घटना के बारे में पुलिस को बताएगा।

जब उसने प्रिया का गला काटने की कोशिश की, तो उसके साथ मौजूद उसकी 12 वर्षीय बेटी ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। बच्ची के हाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। अभियोक्ता टी. हरिकृष्णन और हरि शंकर प्रसाद अदालत में पेश हुए।

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