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तिरुवनंतपुरम: यहां की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी छह वर्षीय बेटी के यौन शोषण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आर रेखा ने कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध जघन्य था और इस घृणित कृत्य के कारण बच्ची ने अपना बचपन खो दिया।
आरोपी को कई आरोपों का दोषी पाया गया, जिसमें कई यौन शोषण और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार शामिल है। अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रिपल आजीवन कारावास और 21 साल के कठोर कारावास की घोषणा की। हालाँकि, सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
मामले से जुड़ी घटना जुलाई 2023 की है. चूंकि बच्ची की मां विदेश में काम करती थी, इसलिए बच्ची बीच-बीच में अपने पिता और दादी के साथ रह रही थी. अपने पिता के घर रहने के दौरान लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया।
मामले की जांच पूनथुरा एएसआई बीना बेगम और वलियाथुरा इंस्पेक्टर रथीश जी एस ने की थी। विशेष अभियोजक आर एस विजय मोहन और अखिलेश आर वाई अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए।
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Triveni
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