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Kerala केरल: दिवंगत वरिष्ठ सीपीएम नेता एम.एम. लॉरेंस के शव को मेडिकल कॉलेज में रखने का हाईकोर्ट का आदेश। बेटी आशा लॉरेंस ने शव को मेडिकल कॉलेज को सौंपे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज को आदेश दिया कि बेटी का पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय होने तक शव को मोर्चरी में रखा जाए और मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी एक्ट के अनुसार अंतिम निर्णय ले सकता है।
जब कोर्ट ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज को सौंपने के लिए कोई दस्तावेज हैं, तो बेटे का जवाब था कि कोई दस्तावेज नहीं हैं और उसने केवल रिश्तेदारों को बताया था। दो बच्चों द्वारा तैयार किए गए हलफनामे मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को सौंपे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि बेटी आशा की शिकायत पर भी विचार किया जाना चाहिए और निर्णय होने तक उसे मेडिकल कॉलेज में रखने की सलाह दी।
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Usha dhiwar
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