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यह बढ़ोतरी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। नए टैरिफ के हिसाब से 1000 लीटर पानी पर 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
तिरुवनंतपुरम: पानी की दरों में हालिया बढ़ोतरी से छोटे फ्लैट परिसरों के मुश्किल निवासियों पर असर पड़ेगा। यह केरल जल प्राधिकरण की शर्त का नतीजा है कि यदि परिसर में 10 से कम फ्लैट या भवन इकाइयां हैं तो इसे स्वतंत्र घर माना जाएगा।
केरल जल आपूर्ति और सीवेज नियम कहते हैं कि अगर किसी इमारत में 10 इकाइयां या अधिक हैं, तो इसे एक फ्लैट परिसर माना जा सकता है। यद्यपि 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली किसी भी इमारत को फ्लैट माना जा सकता है, यह प्रावधान केवल पानी के कनेक्शन देने के उद्देश्य से है।
वर्तमान KWA मानदंड के अनुसार यदि आवासीय इकाइयों की संख्या 10 से कम है, तो उनमें से प्रत्येक को एक घर माना जाना चाहिए और तदनुसार शुल्क लगाया जाना चाहिए।
जब आने वाले महीनों में 1 पैसे प्रति लीटर की हालिया वृद्धि को शामिल करते हुए केडब्ल्यूए बिल उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं, तो ऐसे फ्लैट निवासियों को अपने वर्तमान शुल्क से तीन गुना अधिक भुगतान करना होगा।
जैसा कि पहले बताया गया था कि पानी के शुल्क में हालिया बढ़ोतरी 4 फरवरी को प्रभावी हुई थी। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने 13 जनवरी को सरकार को पानी की दरों में 1 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने की अनुमति दी थी। KWA द्वारा जारी किए जाने वाले अगले महीने के बिल की गणना नए टैरिफ स्ट्रक्चर के आधार पर की जाएगी। यह बढ़ोतरी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। नए टैरिफ के हिसाब से 1000 लीटर पानी पर 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
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