केरल

वायनाड मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहण: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक

Rounak Dey
12 Dec 2022 12:12 PM GMT
वायनाड मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहण: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही पर लगाई रोक
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ग्लेन लेवेन से 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने वायनाड मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में अदालती कार्यवाही की अवमानना पर रोक लगा दी है। वायनाड सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए ग्लेन लेवेन एस्टेट भूमि के अधिग्रहण का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
शीर्ष अदालत ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार भूमि के अधिग्रहण की मांग करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए प्रतिवादी पक्षों को नोटिस भेजा है।
न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की दो सदस्यीय पीठ ने अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया।सरकार ने वायनाड में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ग्लेन लेवेन से 75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।

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