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केरल का 11वां वेतन आयोग नहीं मांगेगा एक्सटेंशन, दिसंबर तक सौंपेगा रिपोर्ट
तिरुवनंतपुरम: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्य सरकार की मंजूरी के बिना 2021 में वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) को जमकर फटकार लगाई है.
कैग ने आदेश दिया कि सभी मानदंडों का उल्लंघन कर वेतन में संशोधन करने वाले निदेशक मंडल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
कैग ने कहा कि वेतन और पेंशन संशोधन से 15,184 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 6.46 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
केएसईबी ने अगस्त पेंशन का भुगतान करने के लिए सरकार से 508.67 करोड़ रुपये की मांग की
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कैग ने निर्देश दिया है कि ऊर्जा विभाग द्वारा केएसईबी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से अतिरिक्त देनदारी काटी जाए।
इसने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि केएसईबी कर्मचारियों को वेतन संशोधन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन न मिले। सरकार को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखे जाने पर एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाएगी।
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